उत्तर प्रदेशराज्यहमीरपुर

ग्राम पंचायत सचिव सहित चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

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नेहा वर्मा, संपादक ।

 

हमीरपुर जनपद के सरीला क्षेत्र में ग्रामीण की मौत के बाद ग्राम पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम प्रधान से मिलकर परिजनों ने परिवार रजिस्टर में हेराफेरी करा मृतक की बालिका को बेदखल कर दिया। पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में 12 साल की बालिका अपने हक के लिए कोर्ट पहुंची। कोर्ट के आदेश पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

 

 

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सरीला क्षेत्र में जलालपुर थाने के बंगरा गांव निवासी राधा (12) ने बताया कि पिता मुन्नूलाल उर्फ रामप्रकाश की मौत हो चुकी है। आरोप लगाया कि बाबा ने सारी जमीन अपनी पुत्रवधु के नाम कर उनकी मां व उन्हें घर से निकाल दिया। वह जरिया थाने के पचखुरा गांव निवासी अपने नाना नत्थू के यहां शरण लिए हैं। बैनामा निरस्तीकरण कावाद राठ व भरण पोषण का कुटुंब न्यायालय हमीरपुर में विचाराधीन है।

 

 

 

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बालिका ने आरोप लगाया कि उनका हक मारने के लिए बाबा बाबूराम व चाचा जयकरन ने बंगरा के तत्कालीन ग्राम प्रधान मकबूल, ग्राम पंचायत सचिव से मिलकर साजिस के तहत फर्जी परिवार रजिस्टर दस्तावेज तैयार किए हैं। विरोध करने पर उन्हें व उनके नाना को जान से मारने की धमकी दी। 8 फरवरी 2021 को नाना के साथ गांव पहुंचीं। जहां बाबा व चाचा कुल्हाड़ी लेकर हमलावर हो गए। ग्रामीणों ने किसी तरह दोनों को बचाया।

 

 

 

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थाने में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 12 फरवरी 2021 को एसपी सहित उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा पर सुनवाई नहीं हुई। न्याय के लिए पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर के आदेश पर बंगरा ंव निवासी बाबू उर्फ बाबूराम, जयकरन उर्फ नेता, तत्कालीन ग्राम प्रधान मकबूल व ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ जलालपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

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