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हमीरपुर; सात साल की मासूम छात्रा से स्कूल के प्रबंधक ने किया था दुष्कर्म, हुई उम्र कैद

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नेहा वर्मा, संपादक ।

 

हमीरपुर जनपद में करीब ढाई साल पहले स्कूल में कोचिंग पढ़ने गयी 7 साल की मासूम छात्रा के साथ स्कूल के प्रबंधक ने दुष्कर्म किया था। मामला अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण कुमार सोनकर की अदालत में फैसला सुनाया गया। अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है। अभियुक्त 17 वर्ष पूर्व भाजपा का जिला महामंत्री रह चुका है।

 

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हमीरपुर नगर में एक प्राइवेट स्कूल का प्रबंधक गयादीन प्रजापति छुट्टी के बाद स्कूल में ही कोचिंग संचालित करता था। घटना 28 फरवरी 2019 की है। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए थे। तभी स्कूल की ही सात साल की छात्रा कोचिंग पढ़ने पहुंची। गुरु से हैवान बने प्रबंधक ने इंसानियत को तारतार करते हुए मासूम बालिका को कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर तक बालिका के घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। उसकी मां अपनी बेटी को खोजते हुए स्कूल पहुंचीं। जहां मासूम बदहवास हालत में मिली।

 

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घर पहुंच कर बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत की जानकारी मां को दी। पुलिस ने 2 मार्च को प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने बताया की विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट प्रवीण कुमार सोनकर ने प्रबंधक को दोषी पाया। जिस पर उसे आजीवन कारावास व 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता ने बताया कि आरोपी करीब 17 साल पूर्व भाजपा का जिला मंत्री रहा है। जिसे दुष्कर्म मामले के बाद पार्टी व आनुसंगिक संगठन से निकाल दिया गया था।

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