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हमीरपुर; कर्मचारी की मौत मामले में अदालत के आदेश पर पेट्रोल पंप मालिक व संचालक के खिलाफ मुकदमा

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नेहा वर्मा, संपादक ।

 

हमीरपुर जनपद में बीते एक वर्ष पूर्व पेट्रोल पंप पर काम करते वक्त घायल हुए कर्मचारी की एक सप्ताह बाद हालत बिगड़ने पर उपचार को ले जाते वक्त रास्ते मे मौत हो गयी थी। मृतक के भाई ने पंप मालिक व संचालक पर जबरन भारी काम कराने व इलाज में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। मुकदमा दर्ज न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर घटना के एक साल बाद पम्प मालिक व संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

 

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राठ क्षेत्र के चिकासी गांव निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र फूलसिंह लोधी ने बताया कि गांव में राठ उरई मार्ग पर पेट्रोल पंप संचालित है। पंप की शुरूआत से ही उनके छोटे भाई अनिल कुमार पंप पर काम करने लगे। बताया कि 28 अगस्त 2020 को पंप की चेकिंग के लिए जिला स्तर के विभागीय अधिकारी आए थे। आरोप है कि जांच के लिए पंप मालिक व संचालक ने उनके भाई से टैंक का भारी ढक्कन जबरन उठवाया। अचानक ढक्कन की प्लेट छूट कर गिरने पर अनिल के पैर का अंगूठा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

 

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आरोप है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों के कहने पर भी पंप संचालक व मालिक ने इलाज नहीं कराया। अनिल ने गांव पहुंच कर प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराया। आराम न मिलने पर उरई के पालीटेक्निक क्लीनिक में उपचार हुआ। 2 सितंबर को अचानक हालत बिगड़ गई। इजाल के लिए झांसी ले जाते वक्त रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पंप संचालक व मालिक के खिलाफ थाने में मुकदमा लिखा गया है।

 

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