दहेज उत्पीड़न में पति व सास को दो साल की सजा, 14 हजार जुर्माना
नेहा वर्मा, संपादक ।
Hamirpur, UP ; दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन राठ ने वादी महिला के पति ब सास को दोषी करार देते हुए फैसल सुनाया। जिसमें दोनों को 2-2 साल की कैद व 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सात साल कोर्ट में मामला चलने के बाद फैसला आया है।
राठ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मुन्नालाल सोनी व रूपेंद्र तिवारी ने बताया कोतवाली क्षेत्र के कैंथा गांव निवासी राजकुमारी ने अपने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। चिकासी थाने के बड़ा खरका गांव निवासी राजकुमारी की शादी 24 जून 2011 को कैंथा गांव के आशीष से हुई थी। बताया पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया।
राजकुमारी ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद ससुराली दहेज में जंजीर, बाइक व 1 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। वहीं उसके रंग को लेकर ताने देते हुए उत्पीड़न करते थे। ससुरालियों के उत्पीड़न व मारपीट करने पर पंचायत हुई। जिसके बावजूद ससुरालियों का उत्पीड़न कम नहीं हुआ। दहेज न मिलने पर आशीष की दूसरी जगह शादी करने की धमकी दी। बताया एक पुत्र ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया।
वहीं 2014 में दूसरा पुत्र हुआ। पंचायतें होतीं रहीं पर ससुरालियों पर कोई असर नहीं हुआ। उत्पीड़न से तंग आकर राजकुमारी मायके चलीं गईं। कोतवाली में शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई। अधिवक्ताओं ने बताया सात साल तक चले मुकदमे में कोर्ट ने राजकुमारी के पति आशीष व सास माया को 2-2 साल की सजा व 14 हजार जुर्माना लगाया है।
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