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राठ में Minor girl harassment case: चलती बाइक से कूदी किशोरी, चाचा के दोस्त पर FIR दर्ज

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Minor girl harassment case: हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत कपड़े दिलाने के बहाने बाइक पर ले गया। चलती बाइक से कूदकर लड़की ने बचाई आबरू। FIR दर्ज, जांच जारी।

 

नेहा वर्मा, संपादक, विराट न्यूज नेशन।

राठ में Minor girl harassment case से सनसनी

हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में एक minor girl harassment case ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। घटना 3 सितंबर की सुबह की है, जब कपड़े दिलाने के बहाने 16 वर्षीय किशोरी को उसके चाचा का दोस्त सुरेंद्र सिंह राजपूत बाइक पर बैठाकर ले गया। लेकिन रास्ते में ही उसने किशोरी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और उसे गलत इरादों से नवीन गल्ला मंडी की ओर ले जाने लगा।

स्थिति को भांपकर लड़की ने हिम्मत दिखाई और अपनी आबरू बचाने के लिए चलती बाइक से छलांग लगा दी। इस दौरान वह घायल हो गई। राहगीरों की मदद से 108 एंबुलेंस बुलाई गई और किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया गया।

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FIR दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

किशोरी ने बृहस्पतिवार को राठ कोतवाली में तहरीर देकर पूरी घटना दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
कोतवाल रामआसरे सरोज का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और खासकर नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज में ऐसे अपराध यह दर्शाते हैं कि भरोसेमंद रिश्तों का भी अपराधी गलत फायदा उठा रहे हैं।

सामाजिक संगठनों का कहना है कि परिजनों को अपनी बेटियों को लेकर और सतर्क रहना चाहिए और बेटियों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाने चाहिए।

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Minor girl harassment case की कानूनी स्थिति

भारत में नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामलों को बेहद गंभीर माना जाता है। इसके लिए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) लागू किया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

ऐसे मामलों में पुलिस त्वरित कार्रवाई करने की बाध्य होती है। इस केस में भी पुलिस ने आरोपी पर FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

मानसिक और सामाजिक असर

किशोरी के लिए यह घटना केवल शारीरिक चोट का कारण नहीं बनी बल्कि मानसिक रूप से भी उसे गहरी चोट पहुंची है। ऐसे मामलों से पीड़ित लड़कियों का आत्मविश्वास टूट जाता है और समाज में उनकी स्थिति भी प्रभावित होती है।

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की घटनाओं से गुजर चुकी पीड़िताओं को काउंसलिंग और मानसिक सहयोग की जरूरत होती है। परिवार और समाज को भी पीड़िता का साथ देना चाहिए ताकि वह सामान्य जीवन जी सके।

हमीरपुर जिले में बढ़ते अपराध

हमीरपुर जिले में पिछले कुछ महीनों में छेड़छाड़ और महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह घटना इस बात का सबूत है कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ताकि समाज में डर का माहौल बने।

शिकायत कहां करें?

महिलाएं या लड़कियां छेड़छाड़ और उत्पीड़न की शिकायत न केवल पुलिस थाने में कर सकती हैं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी कर सकती हैं।
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन (NCW) की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
इसके अलावा 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पर भी तत्काल मदद ली जा सकती है।

समाज की जिम्मेदारी

ऐसी घटनाओं को रोकने में समाज की भी अहम भूमिका है। लोगों को चाहिए कि वे पीड़ित का साथ दें और अपराधी का बहिष्कार करें। अभिभावकों को बेटियों को आत्मरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए।

यदि समाज एकजुट होकर ऐसे अपराधों का विरोध करेगा, तभी इस तरह के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

राठ का यह minor girl harassment case केवल एक घटना नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। एक 16 वर्षीय किशोरी ने साहस दिखाकर अपनी आबरू बचाई, लेकिन हर लड़की इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। पुलिस की सख्ती, समाज की जागरूकता और परिवार का सहयोग ही इस तरह की घटनाओं को रोक सकता है।

आरोपी पर FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है।

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