राठ; बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज है, तो उससे मिल सकती है इस तरह निजात
नेहा वर्मा, संपादक ।
विद्युत चोरी में दर्ज मुकदमे से बचने के लिए विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित समन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा करनी होगी। विभागीय अधिशाषी अभियंता विमल कुमार ने बताया कि 10 जुलाई से 17 जुलाई तक विद्युत चैकिंग अभियान में कुल 147 व्यक्तियों के विरूद्ध विद्युत चोरी व बकाया का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें विद्युत अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत 95 व 138 बी के तहत 52 लोगों के खिलाफ थाना विद्युत चोरी निरोधक हमीरपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि दोषी उपभोक्ता विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित समन शुल्क व राजस्व निर्धारण की धनराशि विद्युत वितरण खंड राठ कार्यालय में जमा कर मुकदमे से दोषमुक्त हो सकते हैं।
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किसान द्वारा संविदा लाइनमेन की मदद से खुद का विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित कराए जाने पर विद्युत विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अवर अभियंता वैष्णो कुमार सिंह ने बताया कि 33/11 केवी सबस्टेशन राठ द्वितीय से 11 केवी कुर्रा फीडर निकला है। उक्त फीडर पर चिरवा गांव में महेश सिंह के निजी नलकूप पर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है जो क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने उक्त ट्रांसफार्मर विभाग द्वारा न बदलवाकर पूर्व में खरीदा हुआ लगवाया है। जिसमें संविदा कर्मचारी गंगा ने शटडाउन देकर उपभोक्ता का सहयोग किया। जेई ने बताया कि उक्त दोनों के खिलाफ थाना एंटी थेप्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है।