UP News: यूपी सरकार ने नए साल में बेसिक शिक्षकों को दिया तोहफा, अंतर्जनपदीय तबादले का आदेश किया जारी
नेहा वर्मा, संपादक ।
Hamirpur News : उत्तर प्रदेश सरकार ने नए साल पर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को तोहफा दिया है। सरकार ने सोमवार को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में शिक्षकों की कार्यरत जिले में सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परस्पर स्थानांतरण की प्रक्रिया तो पूरी कर ली जाएगी, पर स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण गर्मियों की छुट्टियों में ही कराया जाएगा।
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हाल ही में शासन ने परिषदीय शिक्षकों के जनपद के अंदर परस्पर स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद शिक्षक परस्पर अंतर्जनपदीय तबादले की उम्मीद लगाए थे। सरकार ने शिक्षकों की उम्मीद पूरी करते हुए शासनादेश जारी किया है। अभी तक परस्पर तबादले के लिए संबंधित जनपद में कार्य की समयावधि की बाध्यता थी। महिला शिक्षक को संबंधित जिले में कम से कम दो साल और पुरूष शिक्षक को कम से कम पांच साल काम करना अनिवार्य होता था। सरकार ने यह बाध्यता समाप्त कर दी है।
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अंतर्जनपदीय तबादले ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगरीय सेवा से नगरीय सेवा संवर्ग में होंगे। एक बार स्थानांतरण होने पर कोई भी शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले पायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतींद्र कुमार के अनुसार परस्पर तबादले के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में समिति होगी।
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चार श्रेणी में होंगे अंतर्जनपदीय तबादले –
सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषय एक होने पर तबादला होगा। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषक ऐ होने की स्थिति में तबादला होगा। वहीं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में तबादला होगा।
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