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हिट एंड रन मामले में नए कानून के विरोध में हुआ चक्का जाम, थमे पहिये

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नेहा वर्मा, संपादक, विराट न्यूज

 

नेहा वर्मा, संपादक ।

 

 

 

हिट एंड रन (Hit and Run) का नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना (Road Accident) में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। इस कानून का वाहन चालक कड़ा विरोध कर रहे हैं।

 

Chakka jam in protest against new law in hit and run case
Chakka jam in protest against new law in hit and run case

हमीरपुर, यूपी : हिट एंड रन मामले में कड़ी सजा व जुर्माने के प्रावधान से वाहन चालक यूनियनों में आक्रोश है। रविवार को यूनियनों ने चक्का जाम रखा। वाहनों की तलाश में भटकने के बाद यात्री वापस लौट गए। वहीं मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

 

 

 

रोडवेज कर्मचारी संघ ने बसों का चक्का जाम किया। राठ डिपो यूनियन के अध्यक्ष विपिन मिश्रा ने कहा नए नियम में दस साल की सजा व दस लाख का जुर्माना है। जिसके विरोध में चक्का जाम रखा गया। बताया डिपो से 79 बसें विभिन्न रूट पर संचालित होतीं हैं। एआरएम राजेश सिंह ने कहा चक्का जाम से रोडवेज को एक दिन का करीब 12 लाख रुपये राजस्व का नुकसान हुआ है।

 

 

 

 

विरोध प्रदर्शन में शाखा मंत्री इसरार मोहम्मद, विनोद मिश्रा, राम लखन, युसूफ, शैलेंद्र आदि रहे। वहीं प्राइवेट ड्राइवर यूनियन ने भी वाहनों के चक्के जाम कर दिए। यूनियन के धूराम यादव, शमीम अहमद, बफाती मंसूरी, यासीन खान, आशिक अली, मनोज, अध्यक्ष राजाराम, नासिर आदि ने नारेबाजी की।

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