Hamirpur News: कर अधिवक्ता संघ ने डिप्टी कमिश्नर राज्यकर को सौंपा ज्ञापन, देखें क्या है वजह
नेहा वर्मा, संपादक ।
Hamirpur News: माल व सेवाकर के वादों स्कूटनी के पश्चात धारा-73 के अंतर्गत आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 28 फ़रवरी के स्थान पर 10 फरवरी तक निस्तारण के आदेश का कर अधिवक्ता संघ ने विरोध किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर राज्यकर कृष्ण प्रकाश को सौंपते हुए समस्या के निस्तारण की मांग की है।
यह भी पढ़ें प्रधान प्रतिनिधि और पशु चिकित्सक को बदमाशों ने लूटा, शादी समारोह से लौट रहे थे घर
कर अधिवक्ता संघ हमीरपुर के अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य कर विभाग के अपर प्रमुख सचिव का मौखिक आदेशों से माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों में तथा निस्तारण की तिथि के विषय में लगातार हस्तक्षेप जारी है। पूर्व में शासन और प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया पर हस्तक्षेप करके कब्जा बनाने का प्रयास करते रहे। अब वाणिज्य कर अधिनियमों के अंतर्गत अपीलों के निस्तारण पर प्रतिप्रेषित किए जाने पर मौखिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। कहा उनकी कार्य प्रणाली से कारोबारी, अधिवक्ता, राज्य कर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं।
यह भी पढ़ें Hamirpur News: दो लोगों से हुई लूट की घटना से भड़के ग्रामीण, थाना पहुंचकर किया हंगामा
अध्यक्ष ने बताया प्रांत के समस्त एडिशनल कमिश्नर गेट वन द्वारा अपर प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग द्वारा निर्देश का उल्लेख करते हुए परिपत्र जारी किया है। जिसमें वर्ष 2020-21 के माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत वादों स्कूटनी के पश्चात धारा-73 के अंतर्गत आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 28 फ़रवरी के स्थान पर 10 फरवरी तक निस्तारण किए जाने का आदेश दिया है। जिला कर अधिवक्ता संघ ने समस्या का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। सुरेश चंद्र गुप्ता, शिवम गुप्ता, नमन गुप्ता, हरिप्रकाश, देवेंद्र, द्रगपाल विश्वकर्मा, विवेक चौरसिया, राजेश ओमरे, शुभम आदि अधिवक्ता रहे।